पति की मृत्यु के बाद पेंशन के लिए आवेदन कैसे लिखें? - pati kee mrtyu ke baad penshan ke lie aavedan kaise likhen?

यदि आप एक महिला है और आपके पति की हाल ही में मृत्यु हो गई है जो पेंशन लेते थे और अब आपके मन में यह दुविधा है की पति की मौत के बाद पेंशन के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें? | Pati Ki Maut Ke Baad Pension Ke Liye Aavedan Patra Kaise Likhe? तो इस ब्लॉग पोस्ट में मैं आपको बताऊंगा की पति की मृत्यु के पश्चात पेंशन पाने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें। Pension Transfer Request?

पुराने समय में यदि किसी सरकारी कर्मचारी / पेंशनभोगी कि अचानक मृत्यु हो जाती थी तो उसकी नौकरी सीधे उसकी पत्नी एवं बच्चों को मिल जाती थी या फिर उसे प्राप्त होने वाली पेंशन आसानी से पत्नी को मिल जाती थी लेकिन आज के समय में धोखाधड़ी के मामले काफी बढ़ गए हैं जिसके कारण सरकार ने अपने नियमों को समय के साथ बदला है। ऐसा करने का उद्देश्य केवल धोखाधड़ी से बचना है।

अगर किसी पेंशनभोगी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन पर सबसे पहला अधिकार उसकी पत्नी का होता है। अगर किसी कारण से पत्नी अयोग्य साबित होती है तो ऐसे में पेंशन पर बच्चों का अधिकार होता है। फैमिली पेंशन (Family Pension) लगाने के लिए कुछ नियम है जो इस ब्लॉग पोस्ट में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं पेंशन के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें? | Pension Ke Liye Application Kaise Likhe?

पेंशनभोगी की मौत के बाद परिवार पेंशन के नियम (Family Pension Rules In Hindi)

पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद उसके पति या पत्नी को पेंशन देने का प्रावधान है। पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर के सदस्यों को सहारा देने के लिए सरकार ने यह नियम बनाया है कि उस पर आश्रित पत्नी या बच्चों को पेंशन प्रदान की जाए।

केंद्र सरकार के द्वारा देश के कई परिवारों को फैमिली पेंशन दी जाती है। सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सरकार पेंशन देती है लेकिन यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके परिवार को फैमिली पेंशन (Family Pension) भी दी जाती है। परिवार को पेंशन किस आधार पर दी जानी है। यह डिपार्टमेंट ऑफ़ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Department of Pension & Pensioners Welfare) के द्वारा बनाए गए नियमों में बताया गया है।

परिवार में किसको मिल सकती है परिवार पेंशन

पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के सदस्यों को परिवार पेंशन मिलने का प्रावधान है:

  1. पेंशनभोगी की पत्नी या पति को पेंशन मिलती है।
  2. 25 साल से कम अविवाहित बेटा और विवाहित/विधवा या तलाकशुदा बेटी जो की मृतक आश्रित हो।
  3. दिव्यांग बच्चा जो अपनी जीविका कमाने के योग्य ना हो।
  4. मृतक आश्रित उसके माता पिता।
  5. मृतक आश्रित उसके भाई-बहन।

कितने समय तक पेंशन पाने योग्य

पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है लेकिन इसके भी कुछ नियम जो निम्नलिखित:

  1. मृतक की पत्नी को उसके समस्त जीवन काल तक पेंशन दी जाती है।
  2. बेटे को 25 साल की उम्र तक या शादी ना होने तक, बेटी जब तक कमान आना शुरू कर दे या उसकी मृत्यु तक।
  3. दिव्यांग बच्चे को आजीवन मिलती है।
  4. आश्रित भाई बहन जब तक कमाने ना लग जाए।

परिवार पेंशन चालू करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Require For Family Pension)

परिवार पेंशन चालू करवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है जो निम्नलिखित बताए गए हैं:

  1. PPO (Pension Payment Order) में लिखित होना चाहिए कि पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिले। क्योंकि पीपीओ आर्डर में परिवार के सदस्यों का नाम लिखा होता है इसी कारण जिसे भी मृत्यु के बाद पेंशन लगवानी है उसका नाम भी  पी पी ओ (PPO) में होना चाहिए।
  2. मृत्यु प्रमाण पत्र – Death Certificate
  3. जिसके भी नाम से पेंशन चालू करवानी है उसका Non Remarriage Certificate
  4. पति या पत्नी की मौत के बाद पेंशन लगाने के लिए आवेदन पत्र।
  5. लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate)

पेंशन चालू करवाने के लिए ऊपर दिए गए दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तभी आपकी परिवार पेंशन चालू हो पाएगी।

आश्रित पेंशन चालू करने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास अपने नाम का एक बैंक अकाउंट हो। यदि मृतक पेंशनभोगी और नए पेंशनभोगी का जॉइंट अकाउंट है तो आपके लिए काम और आसान हो जाएगा। आपको केवल आवेदन पत्र,  मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की कॉपी और आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा।

लेकिन यदि आपके पास संयुक्त खाता नहीं है तो पेंशनभोगी को नया सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। परिवारिक पेंशन पाने के लिए दो गवाहों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म 14 में आवेदन, मृत पेंशन भोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की कॉपी, और आवेदक की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र देना होगा।

आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर, चेक बुक, पासबुक की फोटो स्टेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड के साथ सभी दस्तावेज अपने पेंशन अकाउंट (Pension Account) के साथ लगाने होंगे।

यदि आपके पति या पेंशनभोगी आयकर देते थे तो आपको आयकर अधिकारी को भी सूचित करना होगा कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब आप उनकी पेंशन ले रहे हैं। इसके बाद आप अपने पति या पत्नी (पेंशनभोगी जिसकी मृत्यु हो चुकी है) के पैन कार्ड को सरेंडर (PAN Card Surrender) भी कर सकते हैं।

यदि आपको भी पति की मृत्यु के बाद पेंशन के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो आप नीचे दिए गए आवेदन पत्र की सहायता से परिवार पेंशन (Family Pension) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

पंजाब नेशनल बैंक,

विषय: पति की मौत के बाद पेंशन के लिए आवेदन 

आदरणीय महोदय,

मैं (आपका  नाम), स्वर्गीय श्री (पति का नाम) की पत्नी हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पति आर्मी से रिटायर फौजी थे और वह भारत सरकार से पेंशन लेते थे और उनकी अनन्यास मृत्यु हो चुकी है। उनके पेंशन के अलावा हमारे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

अंतः आपसे अनुरोध है कि मेरे पति की मृत्यु के बाद घर की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन मेरे नाम पर चालू करने की कृपा करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्थिति को समझेंगे और मुझे यह परिवारिक पेंशन दिलाने में मदद करेंगे।

मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मेरे नाम पर परिवारिक पेंशन चालू करें ताकि मैं अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन कर सकूं। 

सादर,

आपका नाम

मोबाइल नंबर:

अकाउंट नंबर:

पता: 

हस्ताक्षर:

पति की मृत्यु के बाद पेंशन के लिए आवेदन कैसे लिखें? - pati kee mrtyu ke baad penshan ke lie aavedan kaise likhen?
Pati Ki Maut Ke Baad Pension Ke Liye Aavedan Patra

पति की मौत के बाद परिवारिक पेंशन के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें PDF | Pati Ki Maut Ke Baad Family Pension Ke Liye Aavedan Patra Kaise Likhe PDF Format

पति की मौत के बाद पेंशन चालू करने के लिए आवेदन पत्र को यदि आप पीडीएफ फॉर्मेट (PDF Format) में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

पारिवारिक पेंशन चालू करने के लिए आवेदन पत्र (Family Pension Application) PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के बाद आप इसमें अपनी आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकते हैं।

मुझे उम्मीद है कि इस ब्लॉग को उसकी सहायता से आप यह समझ गए होंगे कि पति की मौत के बाद पेंशन के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें? – Pati Ki Maut Ke Baad Pension Ke Liye Aavedan Patra Kaise Likhe? इस लेख से आपकी सहायता हुई हो तो आप इस ब्लॉक पोस्ट को अपने दोस्तों या सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं।

FAQ: पति की मौत के बाद पेंशन के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें? – Pati Ki Maut Ke Baad Pension Ke Liye Aavedan Patra Kaise Likhe? से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न:

पति या पत्नी की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन कितनी मिलेगी?

यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पेंशन का 50 फ़ीसदी हिस्सा उनकी पत्नी या पति को दिया जाता है।

पति की मौत के बाद पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले आपको PCDA कोई जानकारी देनी है की पेंशन भोगी की मृत्यु हो गई है और उसकी जगह परिवार का अन्य सदस्य जैसे कि पत्नी या बच्चे को पेंशन लगाना चाहते हैं। PPO की फोटो कॉपी के साथ आपको मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को पेंशन कितने समय तक मिलती है?

पेंशनभोगी पति की मौत के बाद उसकी पत्नी को उसके समस्त जीवन काल तक पेंशन मिलती है।