वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत विभिन्न पौधों और जानवरों की सुरक्षा स्थिति को
निम्नलिखित छह अनुसूचियों के तहत विभाजित किया गया है:
× जानवर मारने पर कौन सी धारा लगती है?धारा 429 : पशुओं को मार डालने, जहर देना या अपाहिज कर देने पर पांच साल की सजा या दंड या फिर दोनों दिया जा सकता है. भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और धारा 429 के तहत किसी जानवर को मारना, जहर देना, अपंग करना या प्रताड़ित करना एक संज्ञेय अपराध है.
पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 क्या है?पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 की परिभाषा:-
अगर कोई पशु का मालिक स्वयं के पशु को आवारा छोड़ देता है या उसका इलाज नहीं करवाता है या उसे भूखा-प्यासा रखता है या बीमार होने पर उसे भगा देता है या पागल होने पर कुत्ते जैसे जानवरों को मरवा देता है तब ऐसा व्यक्ति पशु क्रूरता के अपराध का दोषी होगा।
सरकार ने जंगली जानवरों के संबंध में क्या कानून बनाया है?भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ भारत सरकार ने सन् १९७२ ई॰ में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़-माँस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके।
पशु क्रूरता क्या है?पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने के निवारण के लिए और इस प्रयोजन के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता संबंधित विधि (कानून) का संशोधन करना होगा। 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 है। (2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।
|