सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं cg - sarakaaree jameen ka patta kaise banaen chg

Updated: | Mon, 07 Oct 2019 11:04 AM (IST)

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रायपुर। नजूल जमीन पर कब्जाधारियों को अगले महीने नवंबर-2019 में मालिकाना हक मिल जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के चलते राज्य सरकार ने नवंबर में आबादी पट्टा बांटने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सरकार कब्जाधारियों को फ्री-होल्ड पट्टा देगी, इसलिए उस पट्टे की कोई समयसीमा नहीं रहेगी। वर्ष 1998 में तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार और 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के शासनकाल में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा बांटा गया था। जिन परिवारों को पट्टा दिया गया था,उनकी जमीन का दायरा राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस कारण पट्टे का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है।

ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने यह तय किया कि पट्टाधारियों को नियमित पट्टा जारी किया जाए। जिससे उनकी छत छिने जाने का खतरा न रहे। इसके बाद पंचायत और नगरीय प्रशासन विभाग ने पट्टाधारी लोगों का सर्वे कराया। राज्य सरकार ने पहले यह तय किया था कि 31 दिसंबर 2018 के पहले नजूल जमीन पर पट्टा लेकर रहने वालों को ही दिसंबर 2019 में नियमित पट्टा दिया जाएगा। अब सरकार ने पट्टाधारियों को और राहत देने का निर्णय लिया है। 30 नवंबर 2018 के पहले से काबिज लोगों को नवंबर 2019 में पट्टा दिया जाएगा।

नगरीय निकाय क्षेत्रों में 64 हजार परिवार को मिलेगा लाभ

नगरीय निकाय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 165 शहरों, नगरों और कस्बों में लगभग 64 हजार परिवार ऐसे हैं,जो नजूल की जमीन पर पट्टा लेकर रह रहे हैं। इन परिवारों को नियमित पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए दायरा निर्धारित कर दिया गया है। पंचायत क्षेत्रों में 15 सौ वर्ग फुट तक की जमीन का नियमित पट्टा दिया जाएगा।

वहीं, नगर पालिकाओं व नगर पंचायत क्षेत्रों में 12 सौ वर्ग फुट, नगर निगम क्षेत्रों में 1050 वर्ग फुट तक की जमीन का पट्टा मिलेगा। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जगह की कमी है, इसलिए यहां नौ सौ वर्ग फुट तक की जमीन का नियमित पट्टा देने का निर्णय हुआ है।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा-

नवंबर में नियमित पट्टा फ्री-होल्ड के साथ बांटने की तैयारी हो गई है। इससे गरीब तबके के लोगों को लाभ होगा। उनका अपना मकान सुरक्षित हो जाएगा। - डॉ. शिवकुमार डहरिया, मंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग

Posted By: Nai Dunia News Network

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भूमि का विवरण

जिला

सब डिवीज़न

तहसील

आर.आई. सर्किल

पटवारी हल्का

ग्राम

कोर्ट / न्यायालय

आवेदकों और सीमाओ का विवरण

एक्ट(जिसके अंतग्रत पट्टा आता है) :


वादी का नाम

पिता का नाम

पता

फ़ोन नंबर

जातिवर्ग

सामाजिक आर्थिक वर्ग NA APL BPL

मकान का प्रकार कच्चा पक्का

धारित क्षेत्रफल ल. X चौ.

उत्तर में

दक्षिण में

पूर्व में

पश्चिम में

सर्वे खसरा क्रमांक

दस्तावेज संलग्न

पंचायत प्रमाण पत्र
स्थल का फोटो
नजरीय नक्शा

मैं घोषणा करता हूँ की उक्त वर्णित भूमि पर मेरे पूर्वज 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे है

Contents

    • 0.1 उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां जमीन का पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-
  • 1 यूपी में ऑनलाइन सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनता है
    • 1.1 1-उत्तर प्रदेश भूलेख की वेबसाइट पर जाएं
    • 1.2 2-प्रमाण पत्रों के सत्यापन के विकल्प पर क्लिक करें।
    • 1.3 3-आय/जाति और निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करें
    • 1.4 4-उत्तर प्रदेश esathi पोर्टल में नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण में क्लिक करें।
    • 1.5 5-ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र को भरें
    • 1.6 6-यूपी ई पोर्टल में लॉगिन करें
    • 1.7 7-जमीन का पट्टा यह हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
    • 1.8 8-प्रमाण पत्र के सर्विस फीस (शुल्क) जमा करें
    • 1.9 9-प्रमाण पत्र के आवेदन का स्टेटस देखें

यूपी में गवर्नमेंट जमीन का पट्टा कैसे बनता है– उत्तर प्रदेश के निवासियों के मन में यह प्रश्न कहीं बार आता है की सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनता है? इस आर्टिकल में हम आपको सरकारी जमीन के पट्टे के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा के लिए वहां का मूल निवासी व्यक्ति हीआवेदन कर सकता है। एवं दो तीन पीढ़ियों से उत्तर प्रदेश में उस स्थान पर निवास कर रहा हो। जमीन का पट्टा कैसे बनता है, ऐसी जानकारी अधिकांश उत्तर प्रदेश के निवासियों को नहीं मालूम है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे उत्तर प्रदेश में जमीन के पट्टे के लिए आवेदन कैसे करते हैं।

Revenu department यूपी ने जमीन का पट्टा या हैसियत प्रमाण पत्र के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प दिया है। जिससे उत्तर प्रदेश के कोई भी निवासी अपने निवास स्थान पर अपने फोन एवं कंप्यूटर से जमीन के पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको ऑनलाइन जमीन के पट्टे के आवेदन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्रम अनुसार आपको जमीन के पट्टे के आवेदन की पूरी प्रक्रिया को समझाएं।

उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां जमीन का पट्टा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-

आगरा झांसी
अलीगढ़ कन्नौज
अंबेडकर नगर कानपुर देहात
अमेठी कानपुर नगर
अमरोहा कासगंज
औरैया  कौशाम्बी
अयोध्या खेरी
आजमगढ़ कुशीनगर
बागपत ललितपुर
बहराइच लखनऊ
बलिया महोबा
बलरामपुर महाराजगंज
बाँदा मैनपुरी
बाराबंकी मथुरा
बरेली मऊ
बस्ती मेरठ
बिजनौर मिर्ज़ापुर
बदायूँ मुरादाबाद
बुलंदशहर मुजफ्फरनगर
चंदौली पीलीभीत
चित्रकूट प्रतापगढ
देवरिया प्रयागराज
Etah (एटा) रायबरेली
इटावा रामपुर
फ़र्रूख़ाबाद सहारनपुर
फतेहपुर सम्भल
फ़िरोजाबाद संत कबीरनगर
गौतमबुद्ध नगर संत रविदास नगर
गाजियाबाद शाहजहाँपुर
ग़ाज़ीपुर शामली
गोंडा श्रावस्ती
गोरखपुर सिद्धार्थनगर
हमीरपुर सीतापुर
हापुड़ सोनभद्र
हरदोई सुल्तानपुर
हाथरस उन्नाव
जालौन वाराणसी
जौनपुर

यूपी में ऑनलाइन सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनता है

यह सुविधा यूपी के मूल निवासियों के लिए है। आप उत्तर प्रदेश में किसी जमीन पर कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। लेकिन आपके पास उस भूमि का कोई भी कागजात नहीं है। तो आप जमीन के पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जमीन के पट्टे का ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हम आपको क्रमानुसार यहां पर समझाएंगे।

1-उत्तर प्रदेश भूलेख की वेबसाइट पर जाएं

जमीन का पट्टा ऑनलाइन आवेदन के लिए हमें सबसे पहले यू पी भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ या होमपेज पर जाना है। यू पी भूलेख जमीन का पट्टा वेबसाइट का ऑनलाइन लिंक हम यहां पर दे रहे हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आप वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे- UP bhulekh web portal

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2-प्रमाण पत्रों के सत्यापन के विकल्प पर क्लिक करें।

उत्तर प्रदेश भूलेख की अधिकारिक वेबसाइट पर आपको जमीन संबंधी बहुत सारे विकल्प नजर आएंगे। लेकिन हमको वेबसाइट के होमपेज के सबसे नीचे महत्वपूर्ण लिंक पर जाना है। एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन पर क्लिक करना है।

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यूपी भू अभिलेख की वेबसाइट पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर क्लिक करने के बाद राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की नए पेज में वेबसाइट खुल जाएगी।

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3-आय/जाति और निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करें

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के होम पेज पर हमें भूलेख, भू नक्शा, नामांतरण, गैर कृषि भूमि, उत्तराधिकारी वरासत एवं आय /जाति /निवास / हैसियत प्रमाण पत्र व अन्य विकल्प दिखेंगे। इन सभी विकल्प में से हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आय/ जाति/ निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करें।

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4-उत्तर प्रदेश esathi पोर्टल में नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण में क्लिक करें।

आय/ जाति/ निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करते ही आप उत्तर प्रदेश e-sathi पोर्टल के मुख्य पृष्ठ में पहुंच जाएंगे। e Sathi website पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, एवं खतौनी की नकल जैसे कई सारे सेवाएं उपलब्ध है।

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यहां पर आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन के ऊपर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का विकल्प दिखेगा। उस पर क्लिक करें।

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5-ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र को भरें

E Sathi Uttar Pradesh की वेबसाइट पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रपत्र का आवेदन खुल जाएगा। जिसमें आपकी कई सारी जानकारी मांगी जाएगी। जैसे आवेदक का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, आवासीय पता मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अंत में कैप्चा कोड दर्ज करके सुरक्षित करें पर क्लिक करें। इससे आपका ई पोर्टल वेबसाइट में लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बन जाएगा।

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6-यूपी ई पोर्टल में लॉगिन करें

नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण में पंजीकरण को करने के बाद आप e-sathi वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन में अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करने के बाद स्क्रीन में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना है। submit पर क्लिक करना है। अगर आपका नया पंजीकरण है| तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को दर्ज करके आप ई पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे।

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Submit के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड चेंज करने का विकल्प आएगा। आपको नया पासवर्ड बनाना होगा। नया पासवर्ड इस तरह से बनाइए जो आपको याद रहे। क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने में पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी।

7-जमीन का पट्टा यह हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें

E-sathi पोर्टल में लॉगइन होने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। जहां पर आपको बहुत सारे विकल्प दिखेंगे। आपको हैसियत प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है। हैसियत प्रमाण पत्र के लिए मांगी गई सभी जानकारी आपको स्क्रीन में दर्ज करनी है। एक बार चेक करने की आपकी द्वारा भरी गई डिटेल सही है या नहीं। डिटेल सही होने पर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

8-प्रमाण पत्र के सर्विस फीस (शुल्क) जमा करें

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए या जमीन के पट्टे के लिए मांगी गई जानकारी सबमिट करने के बाद सेवा शुल्क भुगतान का विकल्प मिलेगा। आपको विकल्प पर क्लिक करके सर्विस फीस को भरना है। इसके लिए आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं यूपीआई ऐप जैसे google pay, phonepe, पेटीएम आदि यूपीआई ऐप द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। फीस भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। आवेदन सबमिट होने के बाद आपको आवेदन पूर्ण होने की रसीद मिलेगी। इसको डाउनलोड या प्रिंट करके अपने पास रख ले।

9-प्रमाण पत्र के आवेदन का स्टेटस देखें

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को आप के प्रमाण पत्र के आवेदन मिलने के बाद वह इसके डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे। आप इसके लिए पात्रता रखते हैं या नहीं यह चेक करेंगे। अगर आपके आवेदन में कोई कमी हो तो वह आपको संपर्क करके अपने कार्यालय में बुलाकर आवेदन को पूर्ण कर सकते हैं। आप वेबसाइट में लॉगिन करके अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिली भी रसीद पर आवेदन संख्या को दर्ज करना होगा। और सबमिट पर क्लिक करना होगा।

हमने ऊपर दिए गए पोर्टल में जमीन का पट्टा कैसे बनता है इसकी पूरी जानकारी दी है। अगर आपको और कोई जानकारी प्राप्त करनी हो। या आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपको पंजीकरण एवं आवेदन करने में कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।

साथ ही आप हमारी वेबसाइट https://www.bhulekhbhunakshamap.com/  से भूलेख भू नक्शा संबंधी अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहां पर आप की सुविधा को के लिए भूलेख एवं भू नक्शा की पूरी जानकारी दी है। आपको यह वेबसाइट कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका एक अच्छा कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करता है।

छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं?

सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं ऑनलाइन ?.
स्टेप-1 जमीन का पट्टा बनाने की वेबसाइट खोलें.
स्टेप-2 आवासीय पट्टे विकल्प को चुनें.
स्टेप-3 भूमि का विवरण भरें.
स्टेप-4 आवेदक एवं सीमाओं का विवरण भरें.
स्टेप-5 पट्टा के लिए दस्तावेज संलग्न करें.
स्टेप-6 जमीन पट्टा का पावती प्रिंट करें.
स्टेप-7 जमीन का पट्टा की पावती निकाले.

सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे करे MP?

विषय - सूची छुपाएँ.
स्टेप-1 RCMS MP की वेबसाइट को ओपन करें.
स्टेप-2 आवासीय पट्टे के विकल्प को सेलेक्ट करें.
स्टेप-3 भूमि का विवरण भरें.
स्टेप-4 आवेदकों और सीमाओ का विवरण भरें.
स्टेप-5 दस्तावेज संलग्न करें.
स्टेप-6 पट्टा हेतु आवेदन सबमिट करें.
स्टेप-7 आवेदन की पावती डाउनलोड करें.

बंजर भूमि पर कब्जा के नियम up?

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कब्जाशुदा जमीन पर बना हुआ मकान केवल सिवायचक भूमि पर बना हुआ होना जरूरी है। यदि गोचर या आगोर भूमि पर कब्जा कर मकान बनाया हुआ पाया गया तो उन्हें पट्टे नहीं मिलेंगे। सरकारीभूमि पर बने मकानों का पट्टा अधिकतम 300 वर्ग गज की भूमि का ही बनेगा।

मकान का पट्टा कैसे बनाये राजस्थान?

Rajasthan Patta Registration 2022: राजस्थान राज्य में राजस्थान मकान पट्टा पंजीकरण के लिए जिम्मेदार विभाग पंजीकरण और टिकट विभाग है।.
आवेदन पत्र.
आधार कार्ड.
आवेदक का पता प्रमाण (सत्यापित प्रति).
पट्टा का पता। ... .
अवधि जिसके लिए ईसी आवश्यक है.
लागू शुल्क.