नूपुर शर्मा ने टीवी पर क्या कहा हिंदी? - noopur sharma ne teevee par kya kaha hindee?

Supreme Court on Nupur Sharma: सुप्रीम कोर्ट ने BJP (भारतीय जनता पार्टी) की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर (Prophet Mohammad) पर दिए विवादित बयान पर बेहद सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के बयान भड़काने वाले थे। नूपुर शर्मा को टीवी पर माफी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नूपुर ने डिस्टर्ब करने वाला बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि नूपुर को कैमरे पर माफी मांगनी चाहिए थी। अदालत ने पैगंबर विवाद (Prophet Row) पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी पार्टी के प्रवक्ता होने से उसे कुछ भी कहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। शुक्रवार को नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने याचिका दायर कर शीर्ष अदालत में कहा था कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर की जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया।

नूपुर शर्मा केस में SC ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें नूपुर के खिलाफ एफआईआर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा (Nupru Sharma) की टिप्पणी "डिस्टर्ब करने वाली" है। ऐसी टिप्पणियों करने की उन्हें क्या जरूरत है? जब नूपुर के वकील ने कहा कि उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी और बयान को वापस ले लिया है। इसपर अदालत ने कहा कि उन्हें टीवी पर जाना चाहिए था और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ये भी कहा कि नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने बयान वापस लेने में बहुत देर की और ये भी उन्होंने सशर्त रूप से किया कि अगर भावनाएं आहत होती हैं तो बयान वापस लेती हूं। कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल भी धार्मिक लोग नहीं हैं, ये भड़काने के लिए बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका को लेकर कहा, "इस याचिका से उनके अहंकार की बू आती है कि देश के मजिस्ट्रेट उनके लिए बहुत छोटे हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने टीवी डिबेट पर की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिवाय एजेंडे को बढ़ावा देने के, उस मामले पर टीवी चैनल पर चर्चा करने का क्या मतलब है जो कोर्ट में विचाराधीन है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर कहा, "अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो यह इस तरह की बातें करने का लाइसेंस नहीं है।" शीर्ष अदालत ने कहा, "अगर टीवी डिबेट का दुरुपयोग हुआ था तो नूपुर (Nupur Sharma) को सबसे पहले एंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी" 

"देश में जो हो रहा उसके लिए नूपुर अकेले जिम्मेदार"

याचिका पर सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के सीनियर एडवाइजर मनिंदर सिंह ने कहा, "उन्हें दूसरे डिबेटर की ओर से उकसाया गया था।" इसपर जस्टिस कांत ने कहा, "जिस तरह से नूपुर ने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है।" SC ने नूपुर शर्मा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी बड़बोली जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उनका यह गुस्सा उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है।

सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि देशभर में दर्ज उनसे जुड़े सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। नूपुर शर्मा के वकील अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नूपुर शर्मा पर बेहद सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने कहा है कि जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कोई भी आपको (नूपुर को) छूने की हिम्मत नहीं करता है जो आपका दबदबा दिखाता है।

 

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। एक टीवी चैनल के डिबेट में पैगंबर मोहम्मद (Paigambar Mohammad) को लेकर विवादित बयान देने वालीं नूपुर शर्मा गिरफ्तारी से राहत के साथ ही सभी FIR को दिल्ली में दर्ज मामले के साथ जोड़ने की अपील भी की है। अपनी इस नई अर्जी में नूपुर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जिस कड़े लहजे में टिप्पणी की थी, उसके बाद से जान का खतरा और भी बढ़ गया है। इस बार भी नूपुर की याचिका को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी।

नूपुर ने अपनी नई अर्जी में कहा कि उन्हें फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि उनकी बेलगाम जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया। नूपुर की याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला को अलग-अलग बेंचों का अपना काम निपटाकर विशेष तौर पर एक साथ बैठना होगा। इसलिए इस याचिका पर दोपहर तक सुनवाई होने की उम्मीद है।

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नूपुर के खिलाफ 8 राज्यों में 9 FIR दर्ज है। शर्मा ने इन मामलों में गिरफ्तारी पर रोक की अपील करते हुए सभी केस को एक साथ जोड़ते हुए दिल्ली ही ट्रांसफर करने की अपील की है। पैगंबर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक,असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र में केस दर्ज हुए हैं। इससे पहले एक जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी।

नूपुर ने गुहार लगाते हुए कहा था कि उन्हें अभी इस मामले में खतरा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको खतरा है या आप देश के लिए खतरा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी तक नुपुर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा को अपने बयान के लिए बिना शर्त देश से माफी मांगनी चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट ने बयान को बेहद परेशान और व्यथित करने वाला करार देते हुए कहा कि नूपुर ने नैशनल टीवी पर मोहम्मद साहब के बारे में जो टिप्पणी की उसके बाद देश भर में भावनाएं भड़की है। जब लोगों का गुस्सा फुटा तो उन्होंने शर्त के साथ माफी मांगी इस बात का क्या मतलब है। उनके बयान के कारण ही देश में भावनाएं भड़की है। उदयपुर समेत जो कुछ भी घटनाएं हो रही है उसके लिए नुपुर का बयान जिम्मेदार है। इस दौरान नुपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वह बिना शर्त लिखित माफी मांगने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है और नूपुर नैशनल टीवी पर जाकर देश से अपने बयान के लिए माफी मांगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता का टीवी डिबेट के दौरान बयानबाजी में कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके हावभाव में घमंड दिखता है। वो नीचे की अदालत जाने के बजाए सीधे सुप्रीम कोर्ट आती हैं। पुलिस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने अभी तक नूपुर पर क्या कार्रवाई की। आपने तो रेड कार्पेट बिछा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि नुपुर इस मामले में हाई कोर्ट जा सकती हैं। कोर्ट का रुख देखते हुए नुपुर ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा का बयान व्यथित करने वाला है और उनके बयान में अहंकार की बू आती है।

नूपुर शर्मा ने ऐसा क्या बोला?

सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा ने कहा कि मुझे रेप और हत्या की धमकियां मिल रही हैं। इससे पहले नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने जानबूझकर यह बयान नहीं दिया। इससे पहले उनके उकसाने वाले बयान दिए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वहां लोगों ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाना चाहिए।

नूपुर शर्मा ने नबी के बारे में क्या कहा?

नूपुर ने कहा था कि मुसलमान हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मस्जिद परिसर में मिली शिवलिंग एक फव्वारा है। नूपुर शर्मा के खिलाफ हैदराबाद, पुणे और मुंबई में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में केस भी दर्ज किया गया है।

कौन है यह नूपुर शर्मा?

नूपुर शर्मा (जन्म 23 अप्रैल 1985) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं। वह जून 2022 तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय प्रवक्ता थीं। तेजतर्रार और स्पष्टवादी के रूप में वर्णित, उन्होंने आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में अक्सर भारतीय टेलीविजन बहसों में भाजपा का प्रतिनिधित्व किया।