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नई दिल्ली. पिछले साल कोरोना वायरस (Corona virus) के बाद लगे लॉकडाउन (Lockdown)के बाद से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (Online transaction) बढ़ा है. देश में एक बाद फिर कोरोना के चलते लगभग वैसे ही हालत है. ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन है जिसके चलते एक बार फिर लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) करने का विकल्प ही बचा है क्योंकि बैंक भी कुछ देर के लिए ही खुल रहे है. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में ऐसे में कई बार यह दिक्कत पेश आती है कि पैसा को अकाउंट से कट जाता है लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं जाता. खासतौर पर UPI या IMPS करते समय. हालांकि बैंको ने एक समय सीमा तय करके रखी है खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब UPI या IMPS फेल हो जाए लेकिन खाते से पैसा कट जाए तो उस राशि को कुछ दिन में वापस खाताधारक के खाते में वापस कर दिया जाता है. लेकिन उस स्थिति में क्या जब तय समय पर बैंक से वो पैसा आपके अकाउंट में ना आए. इसी को लेकर रिजर्व बैंक ने इस मामले में 19 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था. जिसके अनुसार अगर किसी ग्राहक के खाते में निर्धारित समय तक पैसा वापस नहीं आता है तो बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब के ग्राहक को पेनल्टी देनी होगी. हर दिन 100 रुपये की पैनाल्टी के साथ लौटाना होता है बैंक को पैसा आरबीआई के मुताबिक आईएमपीएस ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में टी+1 दिन में ग्राहक के खाते में राशि खुद ब खुद वापस की जानी चाहिए. टी का मतलब ट्रांजैक्शन की तारिख से है. इसका मतलब है कि अगर आज कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो अगले कार्यदिवस पर यह राशि खाते में वापस जानी चाहिए. अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे कस्टमर को रोजाना 100 रुपये पेनल्टी के हिसाब से भुगतान करना होगा. यूपीआई के मामले में टी+1 दिन में कस्टमर के खाते में ऑटो रिवर्सल होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को टी+1 दिन के बाद रोजाना 100 रुपये पेनल्टी का भुगतान करना होगा. ये भी पढ़ें - 28 मई को होगी GST Council की बैठक! इन अहम मुद्दों पर लिया जा सकता है फैसला ऐसे कर सकते है शिकायत अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मामले को सेटल करने के लिए तय दी गई समयसीमा तक इंतजार करनी चाहिए. यदि बैंक निर्धारित समयसीमा के भीतर आपको पैसा नहीं लौटा पाती है तो उस स्थिति में सिस्टम प्रोवाइडर या सिस्टम पार्टिसिपेंट के पास शिकायत दर्ज करनी होगी. अगर वह एक महीने के भीतर मामले का समाधान करने में नाकाम रहते हैं तो आप आरबीआई के ऑम्बुसड्मैन से इसकी शिकायत कर सकते है. यहां दिए लिंक में आप अपने शहर के ऑम्बुसड्मैन की जानकारी ले सकते है. साथ ही ऑनलाइन शिकायत करने का लिंक भी आपको यहां से मिल सकता है. https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/AAOOSDT31012019.pdf ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी| Tags: Business news in hindi, RBI, Upi FIRST PUBLISHED : May 15, 2021, 16:34 IST फोन पर से गलत ट्रांजैक्शन होने पर क्या करें?आप सीधे उसी बैंक ब्रांच से संपर्क करें. संबंधित बैंक ब्रांच उस व्यक्ति से संपर्क करेगा और पैसे लौटाने की सहमति मांगेगा, जिसके अकाउंट में गलती से पैसे चले गए हैं. जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे गए हैं, अगर वह लौटाने से इनकार करे तो मामला पेचीदा हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है.
फोन पर से 1 दिन में कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं?1) दिन भर में अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही भेज पाएंगे
अगर आप एक से ज्यादा ऐप का इस्तेमाल करके यूपीआई की मदद से ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आप दिन में 10 ट्रांजेक्शन ही कर पाएंगे। भले ही आप Phonepe, Google Pay, BHIM, Paytm या कोई दूसरा ऐप यूज कर रहे हों।
मेरे खाते से पैसे कट गए हैं यह पेमेंट बार बार फेल क्यों हो रहा है?क्यों होते हैं ट्रांजेक्शन फेल
यहां बता दें कि ज्यादातर बैंक यूपीआई के माध्यम से रोजाना 10 ट्रांजेक्शन की अनुमति देते हैं. इसके अलावा आपके खाते में पैसा कम होने या फिर गलत पिन नंबर डालने से भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं. लेकिन कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपके खाते से पैसा कटने पर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है.
फोन पे से कितना पेमेंट कर सकते हैं?अगर आप किसी दूसरे अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं! तो उसकी लिमिट ₹100000 रखी गई है! आप अकाउंट में ₹100000 तक ट्रांसफर कर सकते हैं।
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