स्वतंत्रता के अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है क्लास 8? - svatantrata ke adhikaar se aapaka kya abhipraay hai klaas 8?

Contents

  • 1 स्वतंत्रता का अधिकार
    • 1.1 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
    • 1.2 अस्त्र-शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता
    • 1.3 समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता
    • 1.4 भ्रमण की स्वतंत्रता
    • 1.5 निवास की स्वतंत्रता
    • 1.6 व्यवसाय की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है. इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार (Right to Freedom)का उल्लेख किया गया है. इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरुरी है. मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई थीं और इनमें छठी स्वतंत्रता “सम्पत्ति की स्वतंत्रता” थी. 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ-साथ “संपत्ति की स्वतंत्रता” भी समाप्त कर दी गई है और अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएँ ही प्राप्त हैं :-

स्वतंत्रता का अधिकार

  1. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  2. अस्त्र-शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता
  3. समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता
  4. भ्रमण की स्वतंत्रता
  5. निवास की स्वतंत्रता
  6. व्यवसाय की स्वतंत्रता

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता (freedom of speech and expression) प्राप्त है. प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है. नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है.

अस्त्र-शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता

व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मलेन किया जा सकता है और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है. यह स्वतंत्रता (assemble peacefully and without arms) भी असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है.

समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता

संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है परन्तु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है. इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें अथवा सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था को भंग करें.

भ्रमण की स्वतंत्रता

भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार-पत्र के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं.

निवास की स्वतंत्रता

भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है. भ्रमण और निवास के सम्बन्ध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है. भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है.

व्यवसाय की स्वतंत्रता

भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं. राज्य साधारणतया व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा. किन्तु इस सबंध में भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों के सम्बन्ध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है.

“स्वतंत्रता के अधिकार (Right to Freedom)” के अंतर्गत ही “गोपनीयता का अधिकार” भी सम्मिलित है.

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शोषण के विरुद्ध अधिकार

Solution : The Right to Freedom guarantees various freedoms to the citizens of India. <br> (a) Freedom of Speech and Expression : Every citizen of India enjoys the Right to Freedom of Speech and Expression of his views/ideas freely either orally or in written form. <br> (b) Freedom to form Unions and Associations : Citizens of Indai enjoy the freedom to form unions or associations ot safeguard the interests to secure justice and equal opportunities. <br> (c) Freedom to Assemble Peacefully : Citizens of India can assemble at a place peacefully without arms to interact with each other. <br> (d) Freedom to reside in any part of India : Indian citizen may reside in any part of India which may be limited only for the sake of public order. <br> (e) Freedom to move freely within the territory of India : Citizens of India are free to move freely within the territory of India subject to the restrictions imposed in the interest of public order or to safeguard the interest of STs. <br> (f) Freedom to practice any Profession or Occupation : Every citizen has the freedom to choose one.s profession as per choice as well as enjoy the right to change the profession according to will and circumstances.

स्वतंत्रता का अधिकार से क्या अभिप्राय है?

भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार – पत्र के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं, यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार को छीन नहीं सकता है, यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा करता है, तो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी रूकावट के सीधे अपनी बात ...

स्वतंत्रता के अधिकार से आप क्या समझते हैं class 8?

भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के सम्बन्ध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं?

swatantra kya hai स्वतंत्रता का अर्थ है नियंत्रणों से मुक्ति, अथवा उनका अभाव। किसी व्यक्ति को मुक्त अथवा कुछ करने में स्वतंत्र माना जा सकता है, जब उसके कार्य अथवा विकल्प दूसरे के कार्यों अथवा विकल्पों द्वारा बाधित अथवा अवरुद्ध न हों।

स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार में क्या है?

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 4 स्वतंत्रता के सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारों में 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।