इनकम टैक्स रिफंड कितने दिन में आता है? - inakam taiks riphand kitane din mein aata hai?

स्टोरी हाइलाइट्स

  • करीब 6 करोड़ लोग भर चुके हैं आईटीआर
  • ज्यादातर लोगों को मिल चुका है रिफंड

How to check Income Tax Refund: असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY 22-23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन पहले ही समाप्त हो चुकी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार डेडलाइन यानी 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है. इनमें से कइयों के रिटर्न को प्रोसेस किया जा चुका है और उन्हें रिफंड (Income Tax Refund) जारी हो चुके हैं. हालांकि अभी भी कई टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल पाया है. आइए जानते हैं कि रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें और इसमें होने वाली देरी के क्या कारण हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर को प्रोसेस करने और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया अब काफी सरल कर दी है. अब ज्यादातर टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने के महज 2 सप्ताह के भीतर रिफंड का पैसा मिलने लगा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई व्यवस्था के अनुसार, अब कोई भी टैक्सपेयर रिटर्न भरने के 10 दिनों के बाद रिफंड का स्टेटस चेक कर सकता है. अगर आपको भी रिटर्न फाइल किए 10 दिन हो गए हैं और अब तक रिफंड का पैसा नहीं मिला है, तो कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर आप भी अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं और देरी होने की वजह चेक कर सकते हैं.

बैंक अकाउंट गलत होने से अटकता है रिफंड

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स्टेटस चेक करने का तरीका जानने से पहले ये जान लेते हैं कि रिफंड आने में देरी के कारण क्या होते हैं. रिफंड अटकने के मामलों में एक बड़ा कारण बैंक खाते के डिटेल्स में गलती है. अगर आपने फॉर्म भरते हुए अपने खाते का विवरण गलत भरा है तो इस कारण आपका रिफंड अटक सकता है. ऐसी स्थिति में आपको आयकर विभाग की साइट पर खाते का विवरण सही करना पडे़गा. बैंक अकाउंट का पैन कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है. इसके अलावा कुठ एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के कारण भी रिफंड में देरी होती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार रिटर्न प्रोसेस करते समय कुछ कागजातों की मांग करता है.

अगर टैक्स है बकाया तो नहीं मिलेगा रिफंड

इस बार रिफंड में देरी का एक बड़ा कारण नए फाइलिंग पोर्टल की कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं. इसके कारण रिटर्न प्रोसेस करने का काम धीमा हुआ. हालांकि अब तकनीकी गड़बड़ियों को दूर किया जा चुका है और उसके बाद प्रोसेस करने का काम तेज किया गया है. कई मामलों में आउटस्टैंडिंग टैक्स के चलते रिफंड अटक जाता है. हालांकि इस स्थिति में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर को नोटिस भेजकर सूचित करता है.

रिफंड पाने के लिए आईटीआर वेरिफिकेशन जरूरी

अगर आपने रिटर्न तो भर दिया है, लेकिन उसे वेरिफाई नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में भी रिफंड का अटकना तय है. आप जबतक रिटर्न को वेरिफाई नहीं करेंगे, विभाग उसे प्रोसेस नहीं करेगा. समय रहते रिटर्न को वेरिफाई नहीं करने पर वह इनवैलिड हो जाता है और विभाग मानकर चलता है कि आपने रिटर्न भरा ही नहीं. रिटर्न को वेरिफाई करने के 2 तरीके हैं. पहला तरीका इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें बैंक अकाउंट या आधार से वेरिफाई किया जा सकता है. दूसरा तरीका ITR-V की साइन्ड कॉपी वाया पोस्ट भेजकर वेरिफाई करने का है.

ऐसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस

  • सबसे पहले आयकर विभाग की साइट http://www.incometax.gov.in पर जाएं.
  • यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
  • माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस को खोलें.
  • ड्रॉप डाउन मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करें.
  • अब एकनॉलेज नंबर पर क्लिक करें.
  • अब एक नया पेज ओपन होगा, जहां आईटीआर के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे.

पैन कार्ड की मदद से ऐसे चेक करें स्टेटस:

  • NSDL के इस डाइरेक्ट लिंक https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/RefundStatusTrack को खोलें.
  • अपना पैन नंबर डालें.
  • एसेसमेंट ईयर 2022-23 को सेलेक्ट करें.
  • सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपको रिफंड का स्टेटस दिख जाएगा.

इनकम टैक्स रिफंड कितने दिन में आता है? - inakam taiks riphand kitane din mein aata hai?

2021-22 का रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी.

मौजूदा आकलन वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन अब बीत चुकी है और करदाताओं को रिफंड का इंतजार है. विभाग वैसे तो अमूमन 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड कर देता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका रिफंड नहीं आया है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये अपना स्‍टेटस चेक कर सकते हैं.

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  • News18Hindi
  • Last Updated : August 04, 2022, 10:26 IST

हाइलाइट्स

स्‍टेटस चेक करने के लिए आपको पैन, आधार और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी.
आईटीआर का ई-सत्‍यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड आना शुरू हो जाता है.
ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा विभाग की ओर से जारी टोल-फ्री नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं.

नई दिल्‍ली. दिल्‍ली की रहने की वाली अंजलि एक मल्‍टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं. उनकी आदत है कि हर काम को समय पर निपटाना है, चाहे वह ऑफिस का काम हो या इनकम टैक्‍स अथवा अन्‍य फाइनेंशियल चीजों से जुड़े काम.

अपनी इसी आदत के कारण अंजलि ने आयकर रिटर्न भरने की शुरुआत होते ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया. अब जबकि आईटीआर की अंतिम तिथि 31 जुलाई बीत चुकी है तो अंजलि को अपने रिफंड की चिंता सताने लगी है. उनके सीए ने बताया था कि तमाम कटौतियों के बाद उन्‍हें आयकर विभाग की ओर से 15 हजार रुपये का रिफंड मिलेगा, लेकिन रिटर्न दाखिल करने के एक महीने बाद भी उन्‍हें अपना रिफंड नहीं मिला तो अब चिंता सताने लगी है.

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अंजलि की तरह की लाखों करदाता होंगे जिन्‍होंने जल्‍द रिफंड के लिए अपना आईटीआर भी जुलाई की शुरुआत में ही भर दिया होगा. ऐसे करदाताओं को अगर रिफंड की चिंता सता रही है तो वे अपना स्‍टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको पैन, आधार और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, जो आपके आधार से लिंक होना चाहिए.

कितने दिन में मिल जाता है रिफंड
टैक्‍स मामलों के जानकार और सीए गिरीश नारंग का कहना है कि आयकर नियमों के मुताबिक, आपके आईटीआर का ई-सत्‍यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड आना शुरू हो जाता है. अगर यह समय बीतने के बाद भी कोई रिफंड नहीं मिला है तो आपको विभाग की ओर से मिले ई-मेल को देखना चाहिए. साथ ही आप ऑनलाइन माध्‍यम से अपना रिफंड स्‍टेटस भी चेक कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें रिफंड स्‍टेटस
-सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं.
-अपने पैन कार्ड की डिटेल डालकर लॉग इन करें.
-इसके बाद ई-फाइल ऑप्‍शन पर क्लिक करें.
-इनकम टैक्‍स को सेलेक्‍ट कर व्‍यू फाइल्‍ड रिटर्न पर क्लिक करें.
-यहां आपको अपने आईटीआर का स्‍टेटस दिखाई देखा.
-अब व्‍यू डिटेल्‍स पर क्लिक कर आप अपने आईटीआर के रिफंड स्‍टेटस को देख सकते हैं.

नहीं आया रिफंड तो क्‍या करें
अगर आपको समय बीतने के बाद भी रिफंड नहीं मिला है तो सबसे पहले अपना रजिस्‍टर्ड ई-मेल चेक करें. अगर आयकर विभाग ने किसी गड़बड़ी की वजह से आपका रिफंड रोका है तो उसे लेकर मेल जरूर आया होगा. अगर आपको कोई गड़बड़ी नजर आती है तो उसे ठीक किया जा सकता है. ऐसा नहीं होने पर आप आयकर विभाग में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा विभाग की ओर से जारी टोल-फ्री नंबर की मदद ली जा सकती है.

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Tags: Business news in hindi, Income tax return, ITR, ITR filing

FIRST PUBLISHED : August 04, 2022, 10:26 IST

इनकम टैक्स रिटर्न का पैसा कितने दिन में आ जाता है?

विभाग वैसे तो अमूमन 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड कर देता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका रिफंड नहीं आया है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये अपना स्‍टेटस चेक कर सकते हैं.

अपना इनकम टैक्स रिफंड कैसे चेक करें?

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें?.
सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
PAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डिटेल भरकर अपना अकाउंट लॉग-इन करें.
'रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स' पर क्लिक करें.
ड्रॉप डाउन मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' सेलेक्ट करें..