भारतीय संविधान पर निबंध कैसे लिखें? - bhaarateey sanvidhaan par nibandh kaise likhen?

Essay on Constitution of India in Hindi : हमारे देश का संविधान हमारे देश का एक मुख्य अंग हैं। हमारा देश लोकतान्त्रिक देश हैं और देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैं। हम यहां पर अलग-अलग शब्द सीमा में भारतीय संविधान पर निबंध (Essay on constitution of india in hindi) शेयर कर रहे हैं। यह निबन्ध सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होंगे।

भारतीय संविधान पर निबंध कैसे लिखें? - bhaarateey sanvidhaan par nibandh kaise likhen?

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विषय सूची

  • भारतीय संविधान पर निबंध | Essay on Constitution of India in Hindi
    • भारतीय संविधान पर निबंध ( 250 शब्द ) 
    • भारतीय संविधान पर निबंध ( 800 शब्द ) 
    • अंतिम शब्द  

भारतीय संविधान पर निबंध | Essay on Constitution of India in Hindi

भारतीय संविधान पर निबंध ( 250 शब्द ) 

हमारा भारत देश आज पुरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। हमारा भारत देश एक लोकतान्त्रिक देश हैं। लोकतान्त्रिक का अर्थ हैं इस देश में जनता और संविधान को पहले मान्यता दी जाती हैं। हमारे देश के लिए एक लिखित संविधान भी हैं, जो देश की आजादी के बाद लिखा गया था। संविधान भले ही देश की आजादी के बाद लिखा गया हो परन्तु इसकी तेयारी देश की आजादी से पूर्व से ही की जा चुकी थी। 

2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन में बना हमारे देश का संविधान एक लिखित दस्तावेज हैं, जो मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हैं। इस संविधान में 25 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 मुख्य अनुच्छेद हैं, यह इस संविधान के मुख्य अंग हैं। संविधान को बनाने के लिए एक संविधान समिति का भी गठन किया गया था, जिस में देश के कई नेताओं और देश की तत्कालीन रियासतों के राजाओं ने भी भाग लिया था। 

देश का संविधान देश के लिए सर्वोच्च हैं, जिसको 26 नवम्बर 1949 को पारित किया गया था  और यह संविधान देश में 25 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। 26 नवम्बर को देश का संविधान दिवस घोषित किया गया था वही 26 जनवरी को देश में हम गणतंत्रा दिवस धूम धाम से मानते हैं। डॉ भीमराव अम्बेडकर को देश के संविधान का प्रधान निर्माता कहा जाता हैं। 

संविधान सभा के लिए पहली बैठक दिसम्बर 1946 को हुई थी और इसके लिए पहले चुनाव जुलाई 1946 को हुए थे। हम भी देश के इस संविधान का सम्मान करते है। 

भारतीय संविधान पर निबंध ( 800 शब्द ) 

प्रस्तावना

हमारे देश का संविधान हमारे देश और लोकतंत्रता का मुख्य अंग हैं। देश का संविधान देश के नागरिकों को आजादी देता है की वो कैसे अपना जीवन यापन करे और देश में कैसे रहे। हर देश का अपना एक कानून होता हैं, वैसे ही भारत में भी कानून हैं और वो सभी कानून हमारे देश के संविधान का ही अंग हैं। 

सविधान को बनाने में हमारे देश के तत्कालीन नेताओं और क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश का संविधान को बनाने में जितना ही समय लगा हैं, उस में उन सब महान व्यक्तित्व का काफी योगदान है। 

संविधान की परिभाषा

संविधान को कानूनों और सिद्धांतो का समूह कहा जाता हैं। देश का संविधान यह बताता हैं की उस देश का शासन कैसा चलेगा और उस देश को चलाने के लिए किन कानूनों के बारे जानकारी देश नेताओं और अधिकारियों को होनी चाहिए। 

एक संविधान को किसी देश के मूल अधिकारों और मूल नियमों का पुंज भी कहा जा सकता हैं। देश के नागरिको के अधिकार और उनके कर्तव्यो के बारे में भी जानकारी हमे संविधान के माध्यम से ही मिलती हैं। इसके साथ ही देश की शक्तियों के बारे में भी देश का संविधान बताता हैं। 

संविधान का निर्माण 

हमारे देश का संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा हैं । इतने समय में हमारे देश का संविधान बन के पूरा हुआ है। संविधान के निर्माण से पहले देश में कई रियासतों और देश के तत्कालीन भारतीय प्रतिनिधित्व वाले लोगों के बीच कई मीटिंग हुई और कई समझोते हुए, तब तब जाकर देश का यह संविधान अस्तित्व में आया। 

जब संविधान शुरूआती समय में लिखा गया था, तब देश के कुछ लोग इस संविधान सभा के पक्ष में नही थे। वे अपना एक अलग देश चाहते हैं। देश की मुस्लिम लीग यह चाहती थी की उनका एक अलग देश बने। तभी आज वर्तमान में पाकिस्तान अस्तित्व में आया है। 

संविधान के मूल भाग

भारत में वैसे तो 25 भाग है, जिसमें देश का संविधान बंटा हुआ है। इन संविधानो में कुछ भाग हैं जो संविधान में काफी अहम हैं। जिनमें से कुछ निम्न है। 

  • भाग 1 – देश के संविधान का भाग 1, जिसमें भारत को एक राज्य के तौर पर बताया गया हैं। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 
  • भाग 2 – भारतीय संविधान का भाग 2 भी ऐसा हैं जिसमें देश में रहने वाले लोगों को देश से बाहर से आने वाले ओर देश में बसने वालों के लिए नागरिकता के बारे में बताया गया हैं। भाग 2 मुख्य रूप से नागरिकता के बारे में हैं। 
  • भाग 3 – संविधान के भाग 3 में मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों का वर्णन हैं। देश के नागरिको के लिए संविधान में कुछ मौलिक अधिकार हैं, जिनका वर्णन भाग 3 में हैं। 
  • भाग 5 – संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया हैं। इसमें संसद और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया हैं। 
  • भाग 9 – संविधान के भाग 9 में पंचायतीराज के बारे में बताया गया हैं। पंचायतीराज और इनसे जुडी पूरी जानकारी हमें संविधान के इसी भाग से मिलती हैं।
  • भाग 15 – भारत एक लोकतान्त्रिक देश हैं। लोकतंत्र के इस देश में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हैं। देश में चुनाव और इसकी प्रक्रिया के बारे में संविधान के भाग 15 में बताया गया हैं। 
  • भाग 20 – संविधान का भाग 20 सबसे महत्वपूर्ण हैं। संविधान में हर वक़्त संशोधन होते रहते हैं और उन्ही संशोधन की जानकारी और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में हमे संविधान के भाग 20 में मिलती हैं। 

हमारे देश का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि हैं। इससे हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। 

निष्कर्ष

हमारे देश का संविधान हमें कई तरह की आजादी और कई तरह के अधिकार देता हैं। हमारे देश का संविधान हमारे लिए सबसे सर्वोपारी हैं। हम देश और देश का संविधान का सबसे पहले मान – सम्मान करते हैं। संविधान देश का मुख्य हैं। जय हिन्द।

अंतिम शब्द  

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