उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र:- जो भी व्यक्ति किसी सरकारी योजना में आवदेन करता हैं तो कही ना कही domicile प्रमाण पत्र की आवश्यकता जरूर होती हैं। हमें यह समझना होगा कि इसका अर्थ आखिर क्या हैं? डोमिसाइल को हिंदी में मूल निवासी प्रमाण पत्र, अधिवासी प्रमाण पत्र एवं residential certificate भी कहा जाता हैं। यह एक सरकारी प्रमाण पत्र होता हैं, जिसमें यह दिखाया जाता हैं कि सम्बंधित व्यक्ति राज्य के उक्त स्थान का निवासी हैं। यह एक प्रकार से आपके निवासी होने का प्रमाण हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर 15 वर्षो से निवास कर रहा हो तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता हैं। Show
निवास प्रमाण पत्र एक आवश्यक प्रमाण पत्र हैं जो नागरिकों को राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता हैं। सभी नागरिको को यह प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य हैं चूँकि इससे व्यक्ति के स्थाई निवासी होने का प्रमाण मिलता हैं। अदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करने का इच्छुक हो तो आवेदन करते समय निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। बहुत से अन्य प्रकार के जरुरी दस्तावेज़ों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आदि के लिए आवेदन करने पर भी इसकी आवश्यकता पड़ती हैं। कुछ समय पूर्व यूपी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को कार्यालय में बार-बार जाना पड़ता था इससे धन एवं समय दोनों की अधिक हानि होती थी, इसके बाद भी कई बार कार्य समय पर नहीं होने से अन्य कार्यों में रूकावट आ जाती थी। उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल ऑनलाइन आवेदन Contents hide 1 उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लाभ 1.1 यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रताएँ 1.2 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र 2 यूपी निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें 2.1 लॉगिन विवरण जाँचने की प्रक्रिया 3 उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवदेन करना 3.1 उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करना 3.2 ई-साथी पोर्टल पर उपलब्ध अन्य प्रकार की सेवाएं 3.2.1 उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लाभ
यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रताएँउत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्न पात्रताएं आपके पास होनी चाहिए-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र
यूपी निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंउत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है-
लॉगिन विवरण जाँचने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवदेन करनाकुछ व्यक्ति किन्ही कारणों से ऑनलाइन आवदेन करने में असमर्थ होते हैं, इसमें उनके सामाजिक या परिस्थितिगत कारण हो सकते हैं। ऐसे लोग ऑफलाइन आवदेन करके स्थाई निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवदेन करने के लिए नीचे बताए जा रहे बिंदुओं का अनुसरण करना होगा
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र एक जरुरी प्रमाण पत्र होने के कारण इसको ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अप्लाई करने की व्यवस्था की गयी हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुरूप आवदेन का तरीका चुन सकता हैं। उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करनाउत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं अथवा निजी केंद्र में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं वेबसाइट से प्रमाण पत्र के आवदेन प्रपत्र के प्रारूप को डाउनलोड करने के लिए निम्न बिन्दुओ का अनुसरण करें
ई-साथी पोर्टल पर उपलब्ध अन्य प्रकार की सेवाएंयदि आप ई साथी पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनाते हैं तब आप स्थाई निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं। परन्तु पोर्टल पर नागरिक सेवा से जुडी अन्य प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध हैं, कृपया आवदेक इन सेवाओं पर ध्यान दे। इनमें से कुछ सेवाएँ आवदेक को और अधिक लाभ पहुँच दे या फिर किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार की सेवाओं को अधिक आवश्यकता हो। ये सभी सेवाएं इस प्रकार से हैं
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित प्रश्नस्थाई निवासी प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें? ई -साथी पोर्टल पर जाकर स्थाई निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप पीडीऍफ़ रूप में डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगता हैं? उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने में 20 से 30 दिन का समय लग सकता हैं, यदि आपके पास आवदेन फॉर्म नहीं हो तो ऑनलाइन वेबसाइट पर आवदेन कर सकते हैं निवास प्रमाण पत्र क्या हैं? यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं, जो की व्यक्ति के राज्य का निवासी होने की पुष्टि करता हैं। इसको मूल निवासी प्रमाण पत्र और डोमिसाइल के नाम से भी जाना जाता हैं। इसका क्या उपयोग होता हैं? इसका प्रयोग निजी एवं सरकारी कार्यों में, स्कूल ने प्रवेश के लिए, विभिन्न छात्रवृति के लिए, सरकारी नौकरियों में आवदेन करने के लिए किया जाता हैं निवासी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि कितनी होती हैं? सामान्यतया इसकी अवधि उम्र भर के लिए होती हैं। परन्तु कुछ राज्यों के नियमो के अनुसार इसकी वैधता अवधि 6 माह रखी गयी हैं ऑनलाइन माध्यम से निवासी प्रमाण पत्र बनाने पर कितना शुल्क देना होता हैं? ऑनलाइन निवासी प्रमाण पत्र बनाने पर डेबिट कार्ड के माध्यम से 18 रुपए और नेट बैंकिंग के माध्यम से 5 या 10 रुपए का शुल्क अदा करना होता हैं। स्थाई निवासी प्रमाण पत्र से सम्बंधित किसी अन्य प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? यदि किसी व्यक्ति को यूपी निवासी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में कोई शंका या सवाल हो तो वह हेल्पलाइन नंबर 0522-2304706 पर संपर्क कर सकता हैं यूपी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?UP Domicile Certificate Online Apply करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ। होमपेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। यहां अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, हालांकि अगर आप पंजीकृत नहीं है तो इसके लिए सबसे पहले अपना पंजीकरण पूरा कर लें।
आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें up?यूपी आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया
आय प्रमाण पत्र हेतु सर्वप्रथम यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट आधिकारिक पोर्टल पर जायें। होम पेज पर आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करें। आय प्रमाण पत्र (Income certificate) का एप्लीकेशन संख्या भरें। स्टेटस देखने हेतु सर्च पर क्लिक करें।
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे निकाले?स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर क्लिक करें. आधर नंबर के साथ रजिस्टर करें, आधर नंबर दर्ज करें, आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।. ओटीपी सत्यापन के बाद, नागरिक वांछित सेवा के लिए आवेदन कर सकता है।. उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?यूपी निवास प्रमाण पत्र -: निवास प्रमाण पत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के प्रूफ के लिए जैसे- व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसके घर का पता, तहसील, थाने और अन्य जानकारियों को प्रमाणीत करने के लिए Residence Certificate को बनाया जाता है।
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