धारा 10 के तहत कर से छूट प्राप्त आय से आप क्या समझते हैं विस्तार से बताएं? - dhaara 10 ke tahat kar se chhoot praapt aay se aap kya samajhate hain vistaar se bataen?

2खख. (1) धारा 10 के खंड (14) के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए विहित भत्ता, चाहे वह किसी नाम से जाना जाए, निम्नलिखित होगा, अर्थात् :--

(क) दौरे पर जाने या ट्रांसफर (स्थानांतरण) होने पर यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता;

(ख) किसी कर्मचारी द्वारा अपने ड्यूटी के सामान्य स्थान से अनुपस्थित रहने के कारण किए गए साधारण दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता, चाहे वह दौरे पर जाने के या ट्रांसफर के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए दिया गया हो;

(ग) लाभ के किसी पद या नियोजन के कर्त्तव्यों के पालन के लिए परिवहन पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता :

(घ) किसी हेल्पर पर किए गए खर्च को, जहां ऐसे हेल्पर को किसी लाभ के किसी पद या नियोजन के कर्त्तव्यों के पालन के लिए काम पर लगाया गया हो, पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता;

(ड़) शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं में शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया कोई भत्ता;

(च) लाभ के किसी पद या नियोजन के कर्त्तव्यों का पालन करने के दौरान पहने जाने वाली वर्दी को खरीदने तथा उसके रखरखाव के लिए किए गए खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता।

स्पष्टीकरण : खंड (क) के प्रयोजनार्थ ''ट्रांसफर होने पर यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता'' के अंतर्गत ऐसे ट्रांसफर पर अपनी निजी वस्तुओं को ट्रांसफर करने, उन्हें पैक करने तथा उन्हें ले जाने के संबंध में दी गई कोई राशि भी है।

(2) धारा 10 के खंड (14) के उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए नियत भत्ता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, और उसकी सीमा निम्नलिखित रूप में होगी, अर्थात् :--

क्रम सं. भत्ते का नाम वह स्थान, जहां भत्ता छूट प्राप्त है वह सीमा जिस तक भत्ता छूट प्राप्त है (1) (2) (3) (4) 1. विशेष कम्पंसेटरी (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ते या हाई एल्टीट्यूड भत्ते या अनकन्जीनियल क्लाइमेट भत्ते या स्नो बाउंड एरिया भत्ते या एवलांश (हिमस्खलन) भत्ते की प्रकृति का कोई विशेष कम्पंसेटरी भत्ता I. (क) मणिपुर मोलान/आर एच-2365

(ख) अरुणाचल प्रदेश

 (i)  कामेंग;

(ii)  पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश, जहां ऊंचाई 9000 फुट या उससे अधिक हो; सियांग और सुबांसिरि

(iii)  सेक्टरों के पूर्वी या पश्चिमी क्षेत्र।

(ग) सिक्किम

 (i)  एरिया नार्थ-एन.ई.--ईस्ट आफ लाइन छाटेन एल.आर. 0105, लानचंग एल. आर. 1902, प्वाइंट 4326, एल. डब्ल्यू. 1790, प्वाइंट 4349 एल. डब्ल्यू. 1479, प्वाइंट 3601, एल. डब्ल्यू. 1471 टु माइल 13 एल. डब्ल्यू. 1367 टु बरलुक एल.डब्ल्यू. 2253.

(ii)  9000 फुट और उससे ऊपर के अन्य सभी क्षेत्र।

(घ) उत्तर प्रदेश

हरसिल, माना और मलारी सब-डिवीजनों के क्षेत्र और 9000 फुट तथा उससे ऊपर की ऊंचाई पर स्थित अन्य क्षेत्र।

(ड़) हिमाचल प्रदेश

  (i)  बोवर की ओर पुहकाजाकुनजोमला को जोड़ने वाली लाइन से आगे 9000 फुट और उससे ऊपर स्थित सभी क्षेत्र।

(ii)  बोवर की ओर कड़छम और शिगरिला को जोड़ने वाली लाइन के आगे का क्षेत्र।

(iii)  कल्पा, स्पीति, लाहुल और तिसा में के सभी क्षेत्र।

(च) जम्मू-कश्मीर

 (i)  एनआर 396950 से एन आर 350850, एन आर 370790, एन आर 311776 नॉर्थ ऑफ शैखरा ग्राम, नॉर्थ ऑफ पिंडी ग्राम से एन आर 240800 के सभी क्षेत्र।

(ii)  डोडा, सांक के क्षेत्र और 9000 फुट तथा उससे ऊपर की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों की अन्य चौकियां।

(iii)  नॉर्थ ऑफ लाइन कुद्दुदु और बस्तगढ़, बिलवाड़, बटोट तथा पत्नीटाप।

(iv)  लेह जिले में श्रीनगर- जोजिला-लेह सड़क से जुड़े जोजिला के आगे के सभी क्षेत्र।

(v)  गुलमर्ग-अनिता लिनयान 3309-कौनराली-2407 को जोड़ने वाली लाइन के आगे के सभी क्षेत्र।

(vi)  उरि साउथ--कौनराली- कांडी 1810-कुस्तम 1505-सेबसंतरा 1006- चंगेज 0507-जक 19904-कीकर 9704- जामुन 9607-नीता 9508 के आगे के सभी क्षेत्र।

(vii)  बाज कैयान बाउल- दुलुरजा 9712-बाज 0317-शमशेर 0416 के आगे के सभी क्षेत्र जिनमें न्यू शमशेर 0615-जोरावर 1017-मलाऊगन बेस 1027-राधा 0836 से नाश्ताचुन पास 9847 के क्षेत्र भी आते हैं।

(viii)  तंगधार-नाश्ताचुन पास तंगधार बाउल और शाम- शाबारी रेंज पर तथा उसके आगे के पश्चिमी ओर के सभी क्षेत्र।

(ix)  करन और मछाल सब-सेक्टर-फरकियांगली 0869 से जेड गली 4376 की लाइन के साथ-साथ स्थित और शामशाबारी रेंज के आगे के सभी क्षेत्र।

(x)  पंझगम, त्रेहगम और दु्रगमुल।

800 रुपए प्रति मास     II. जम्मू-कश्मीर का सियाचीन क्षेत्र 7000/- रुपए प्रति मास     III. समुद्री तल से 1000 मीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई पर स्थित सभी क्षेत्र, उन स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख ऊपर (I) तथा (II) में किया गया है। 300/- रुपए प्रति मास 2. बार्डर एरिया भत्ते, रिमोट लोकेलटी भत्ते या डिफिकल्ट एरिया भत्ते या डिस्टब्र्ड एरिया भत्ते की प्रकृति का कोई विशेष कम्पन्सेटरी भत्ता

I.(क) लिटल अंदमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह

(ख) नार्थ एंड मिडल अंदमान्स

(ग) लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीपों में सर्वत्र

(घ) निम्नलिखित सीमा रेखा पर या उसके उत्तर में स्थित सभी स्थान :

प्वाइंट 14600 (2881) से सला एम.एस. 2686-मटाऊ एम.एस. 6777-सकोंग एम.टी. 1379--बमोंग-खोनावा एम.ओ. 2803-न्यापिन एम.ओ. 7525-रिवर Âु से रिवर कमला के साथ उसका जंक्शन-एम.पी. 2226-तलिहा यपुइक एम.के. 7410--ग्शोंग एम.के. 9749-यिंकी योंग एन.एफ. 4324--दमोरोह एम.एफ. 6208-अहिनकोलिन एन.एफ. 8811-करोनलि एम.जी. 2407-हन्ली एन.एम. 4096-गुरोंगोन एन.एम. 4592-लूण एन.एम. 7579-मायूलियांग एन.एम. 0169-चावहा एन.एम. 9943-काम्फु एन.एम. 1125-प्वाइंट 6490 (एन.एम. 1493) विजयानगर एन.एस.ए. 486;

(ड़) हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र :

 (i)  चंबा जिले की पांगी तहसील

(ii)  चंबा जिले की भरमौर तहसील की निम्नलिखित पंचायतें और ग्राम :

(अ) पंचायत :

बडगांव, बाजोल, दयोल कुगती नयागाम और टुंडाह

(आ) ग्राम :

ग्राम पंचायत का घाटू ग्राम, ग्राम पंचायत का जगत कनारसी ग्राम, कोहाटा

(iii)  लाहौल और स्पीति जिला;

(iv)  किन्नौर जिला :

(अ) असरांग, चितकुल और हांगो कुनो चरंग पंचायतें;

(आ) 15/20 क्षेत्र, जिसमें छोटा खंबा, नाथपा और रूपी ग्राम पंचायतें हैं;

(इ) पुह सब डिवीजन, ऊपरनिर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर।

(v)  रामपुर तहसील का जिसमें शिमला जिले की कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चांदी ब्रांदा पंचायतें हैं, 15/20 क्षेत्र।

(vi)  निरमांड तहसील का, जिसमें कुल्लु जिले की खरगा, कुश्वार और सरगा ग्राम पंचायतें हैं, 15/20 क्षेत्र।

(च) मिजोरम का चिंपटुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलेई जिले में लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर के आगे के क्षेत्र।

(छ) जम्मू-कश्मीर में निम्नलिखित क्षेत्र :

  (i)  कठुआ जिले के नियाबट बनी लोही, मल्हार और मक्कहोडी क्षेत्र;

(ii)   ऊधमपुर जिले के डुडु बसंतगढ़ लंडेर थमाग इलाका, ठाकराकोट और नागोट क्षेत्र;

(iii)  महोर तहसील में सभी क्षेत्र, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो ऊधमपुर जिले में नीचे III(च)(i) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं;

(iv)   डोडा जिले की किश्तवाड़ तहसील में पड्डेर तथा नियाबत नौगांव के इलाके;

(v)   लेह जिला;

(vi)   बारामूला जिले का गुरेज-नियाबत का पूरा क्षेत्र, तंगधार सब डिवीजन और केरन इलाका।

(ज) उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र :--

 (i)   चमोली जिला;

(ii)  पिथौरागढ़ जिला;

(iii)  उत्तरकाशी जिला।

(झ) पूरे सिक्किम राज्य में।

1300/- रुपए प्रति मास     II. कान्टीनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया तथा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संस्थापनाएं। 1100/- रुपए प्रति मास      

III.(क) पूरे अरुणाचल प्रदेश में, उन क्षेत्रों से भिन्न जो ऊपर

I(घ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आते हैं।

(ख) पूरे नागालैंड राज्य।

(ग) दक्षिणी अंदमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)।

(घ) मिजोरम के पूरे लुंगलेई जिले में (लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर के आगे के क्षेत्रों को छोड़कर)।

(ड़) त्रिपुरा में धर्मनगर, कैलासहर, अमरपुर तथा खोवई।

(च) जम्मू-कश्मीर में निम्नलिखित क्षेत्र :

  (i)  ऊधमपुर जिले की महोर तहसील में कम्बन की ओर से गोअल तक के क्षेत्र और कियासी की ओर से अनसि तक के क्षेत्र;

(ii)  बारामूला जिले में मटशिल।

(छ) हिमाचल प्रदेश में निम्न- लिखित क्षेत्र :

 (i)   भरमौर तहसील, ऊपर I(ड़)(ii) में चंबा जिले के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आने वाली पंचायतों और ग्रामों को छोड़कर;

(ii)  कांगड़ा जिले का छोटा भांगल और बड़ा भांगल क्षेत्र;

(iii)  किन्नौर जिला, उन क्षेत्रों से भिन्न, जो I(ड़)(iv) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं;

(iv)  शिमला जिले की डोडरा-क्वार तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायतें, कशापथ तहसील और सराहन परगना की मुनीश, घोरी चांइबिस।

1050/- रुपए प्रति मास    

IV. (क) मिजोरम का पूरा एज़वाल जिला;

(ख) संपूर्ण त्रिपुरा, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो III(ड़) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं;

(ग) संपूर्ण मणिपुर;

(घ) हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र :

  (i)  चंबा जिले की भटियाट तहसील में झन्द्रु पंचायत, चुरहा तहसील, डलहौजी शहर (खास बनिखेत सहित);

(ii)  कुटर सिराज, कुल्लू जिले की निरमंड तहसील में जकट-खाना और बुरो ग्राम को छोड़कर;

(iii)  मंडी जिले के निम्नलिखित क्षेत्र :

(अ) चुहर वैली (जोगिंद्र नगर तहसील);

(आ) थुनाग तहसील की बागरा, छतरी, छोटधार, गड़गुसार्इं, गटू, घरयास, जन- जेहली, जरयान्द, जोहर कल्हानी कल्वां, खोलानल, लोठ, सिलिबगी, सोमाचन, थचधार, ताची और थाना पंचायतें;

(इ) धरमपुर ब्लॉक की बिंगा, कमलाह, सकलाना, तन्यार और तारा-खोल्हा पंचायतें;

(ई) करसोंग तहसील की बलिधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मांज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबात पंचायतें;

(उ) सुंदरनगर तहसील की बोही, बटवारा, धनयारा, पौड़ा- कोठी, सेरी और शोजा पंचायतें।

(iv)  कांगड़ा जिले के निम्नलिखित क्षेत्र और कार्यालय :

(अ) धर्मशाला शहर और विमेन्स आई.टी.आई.; दारी, मेकेनिकल वर्कशाप, राम- नगर; चाइल्ड वेलफेयर एंड टाउन कंटरी प्लानिंग आफिसेज, सकोह; लोअर सकोह स्थित सी.आर.एस. एफ. कार्यालय; कांगड़ा मिल्क सप्लाई स्कीम, शामनगर; चाय का कारखाना, दारी; वन निगम कार्यालय, शाम- नगर; चाय का कारखाना, दारी; सेटलमेंट आफिस, शामनगर और बिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर। धर्मशाला शहर की नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित कार्यालय किंतु जो विशेष कम्पन्सेटरी (रिमोट लोकेलटी) भत्ते की पात्रता के लिए धर्मशाला शहर में सम्मिलित किए गए हैं;

(आ) पालमपुर शहर, जिसमें पालमपुर स्थित एच.पी.के.वी.वी. कैम्पस और एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस भी हैं; कैटल डवलपमेंट आफिस/जर्सी फार्म, बनूरी; सेरीकल्चर आफिस/इंडो- जर्मन एग्रिकल्चर वर्कशाप/एच.पी.पी. डब्ल्यू. डी. डिवीजन, बुंदला; इलैक्ट्रिकल सब- डिवीजन, लोहणा; डी.पी.ओ. कारपोरेशन, बुंदला और इलैक्ट्रिकल एच.पी.एस.ई.ई. डिवीजन, घुग्गर। पालमपुर जिले के बाहर स्थित कार्यालय किंतु जो उपरोक्त भत्ते के प्रयोजन के लिए पालमपुर शहर में सम्मिलित किए गए हैं।

(v)  चोपाल तहसील; परगना सराहन के घोरिस, पंजगांव, पत्सनु, नौबिस और टीन कोटी; टकलेश क्षेत्र की देओठी ग्राम पंचायत; परगना बरबिस; शिमला जिले की रामपुर तहसील के रामपुर परगना के कस्बा रामपुर तथा घोरी नोग तथा शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जटोग कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टुटु);

(vi)  सिरमौर जिले में थानन कसोगा (नाहन तहसील) की बनी, बखाली (पछाड़ तहसील), भरोग भेनेरी (पौंटा तहसील), बिरला (नाहन तहसील), डिब्बर (पछाड़ तहसील) पंचायतें तथा सिरमौर जिला का ट्रांसगिरी ट्रैक्ट;

(vii)  सोलन जिले की मंगल पंचायत;

(ड़) जम्मू-कश्मीर में निम्नलिखित क्षेत्र :

  (i)  पुंछ और राजौरी जिलों के क्षेत्र, पुंछ और राजौरी के शहरों और दोनों जिलों के सुंदरबानी तथा अन्य नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर;

(च) जम्मू-कश्मीर में निम्नलिखित क्षेत्र:

ऊपर I(छ), III(च) तथा IV(ड़) में शामिल न किए गए क्षेत्र किंतु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर आते हैं अथवा जो ऐसे स्थानों पर हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के स्टाफ के लिए समय-समय पर बार्डर भत्ते के लिए योग्य घोषित किया जाए।

750/- रुपए प्रति मास     V. कर्नाटक में शिमोगा जिले में जोग फाल्स। 300/- रुपए प्रति मास     VI. (क) संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य, उन क्षेत्रों से भिन्न जो I(ड़), III(छ) और IV(घ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आते हैं;

(ख) संपूर्ण असम और मेघालय राज्य

200/- रुपए प्रति मास 3. विशेष कम्पन्सेटरी (ट्राइबल एरियाज़/ शेड्यूल एरियाज़/ एजेंसी एरियाज़) भत्ता

(क) मध्य प्रदेश

(ख) तमिलनाडु

(ग) उत्तर प्रदेश

(घ) कर्नाटक

(ड़) त्रिपुरा

(च) असम

(छ) पश्चिमी बंगाल

(ज) बिहार

(झ) उड़ीसा

200/- रुपए प्रति मास 4. किसी परिवहन तंत्र में कार्यरत किसी कर्मचारी को ऐसा यान एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने के अनुक्रम में उसके कर्त्तव्यपालन के दौरान अपने निजी खर्चों को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता, बशर्ते ऐसे कर्मचारी को दैनिक भत्ता न मिलता हो संपूर्ण भारत में ऐसे भत्ते का 70 प्रतिशत, जो अधिकतम 10,000/- रुपए प्रति मास होगा 5. बालक शिक्षा भत्ता संपूर्ण भारत अधिकतम दो बच्चों तक, प्रत्येक बच्चे के लिए 100/- रुपए प्रति मास 6. किसी कर्मचारी को अपने बच्चे के होस्टल खर्च को चुकाने के लिए दिया गया कोई भत्ता संपूर्ण भारत अधिकतम दो बच्चों तक, प्रत्येक बच्चे के लिए 300/- रुपए प्रति मास 7. कम्पंसेटरी फील्ड एरिया भत्ता

(क) अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र :

 (i)   तिरप और चांगलांग जिले;

(ii)  एल जैड 4179-नुकमे डोंग एम.एस. 3272- सेपला एम.टी. 2969- पलिन एम.ओ. 9213- दापोरिजो एन.आर. 5841-अलोंग एन. एल. 1273-हुनली एन.एम. 3196-टिड्डिंग तुवि एम.टी. 6369-हयुलियांग एन.एन. 0170-तावाकेन एम.टी. 8136-चमपाई बन एन.एम. 8814, सभी के सहित में 4448 प्वांइट को जोड़ने वाली रेखा के उत्तरी ओर के सभी क्षेत्र।

(ख) संपूर्ण मणिपुर और नागालैंड।

(ग) सिक्किम में निम्नलिखित क्षेत्र :

इंडो-भूटान बार्डर पर एल. डब्ल्यू. 2453 में फलुट एल.वी. 4750-गीजिंग एल.वी. 7059-मंगखा एल.वी. 6160-पेनलांग ला एल.डब्ल्यू. 0666-रांगली एल.डब्ल्यू. 1448-बी.पी. 1, सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तरी तथा पूर्वोत्तर की ओर के सभी क्षेत्र।

(घ) हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र :

उमासिला एन.वी. 3951-उडयपुर एन.वाई. 8663-मणिकरन एस.बी. 2300-पीरपार्वती पास टी.ए. 1459-तारांदा टी.ए. 2335-बरासुआ पास टी.ए. 8801, सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व की ओर के सभी क्षेत्र।

(ड़) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र :

बरासुआ पास गंगनानी टी.जी. 1362-गोविंद घाट टी.जी. 0937-तपोवन टी.एच. 1822-मुसिआरी टी.एन. 8982-रेलागढ़ टी.ओ. 2466, सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तरी तथा पूर्वोत्तर की ओर के सभी क्षेत्र।

(छ) जम्मू-कश्मीर में निम्नलिखित क्षेत्र :

 (i)  ग्रेट हिमालयन रेंज के साथ-साथ जोजिला एम.यू. 3036-बरालाचला एन.ई. 6672, सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तरी और पूर्व की ओर के क्षेत्र;

(ii)  एन.आर. 5470-गुलमर्ग एम.टी. 3105-नौशेरा एम.वाई. 3105-रिंगापट एम.टी. 2133-हंदवारा एम.टी. 2043-लैंग्याल एम.टी. 2339 में प्वाइंट 1556-एन.जी. 4565 में प्वाइंट 8405 को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिमी ओर के, 8403-बुनाकुट एम.टी. 5453-रज़ान एन.एन. 2239-जोजिला सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तरी ओर के सभी क्षेत्र;

(iii)  चिकन नेक आर.डी. 7073-कनाल जंक्शन आर.डी. 6364-मावा ब्राह्मण आर.डी. 6183-चौकी आर.डी. 6393-रोड जंक्शन आर.डी. 6499-बारमगला एम.वाई. 3854-एन.आर. 5470 में प्वाइंट 1556, सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिमी ओर के सभी क्षेत्र।

2600/- रुपए प्रति मास 8. कम्पंसेटरी मोडिफाइड फील्ड एरिया भत्ता

(क) पंजाब और राजस्थान में निम्नलिखित क्षेत्र :

जेस्सई, बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरन, उडासर, माहाजन रेंजेस, सूरतगढ़, लालगढ़, जाट्टन, अबोहर, गोविंदगढ़, फाजिल्का, जंडियाला, गुरु, मोगा, ढोलेवाल, डियास, वीर सारंगवाल, हुसैनीवाल, डेरा बाबा नानक, अंतरराष्ट्रीय बार्डर तक लाइसेन पल्ज, सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिमी ओर के क्षेत्र।

(ख) हरियाणा में निम्नलिखित क्षेत्र :

सतरोड (हिसार)।

(ग) हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र :

नारखंडा, केलांग को फील्ड एरिया रेखा/हाई एल्टीट्यूड रेखा तक जोड़ने वाली रेखा के उत्तरी ओर के क्षेत्र।

(घ) अरुणाचल प्रदेश और असम में निम्नलिखित क्षेत्र :

  (i)  असम के कछार और उत्तरी कछार जिले, जिसमें सिल्चर भी है;

(ii)  अरुणाचल प्रदेश तथा असम के, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी ओर के तेजपुर मिसामारी और फील्ड क्षेत्रों के सिवाय, सभी क्षेत्र।

(ड़) संपूर्ण मिजोरम और त्रिपुरा।

(च) सिक्किम और पश्चिमी बंगाल में निम्नलिखित क्षेत्र :

हाई एल्टीट्यूड रेखा/फील्ड एरिया रेखा/अंतर्राष्ट्रीय बार्डर तक सेवोक एल.वी. 9112-बुरडोंग एल.वी. 985-शेरवानी एल.वी. 9453-बगराकोट एल.डब्ल्यू. 0113-दमदिम एल.डब्ल्यू. 1109-न्यू माल-हसीमारा-क्यू.बी. 7894-गंगाराम टी एस्टेट क्यू.ए. 1377, सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तरी ओर के क्षेत्र।

(छ) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र :

अंतर्राष्ट्रीय बार्डर तक, उत्तरकाशी, करण प्रयाग, गौचर, जोशीमठ, चमोली, रुद्र प्रयाग, असकोट, चरमगढ़, धारचुला, कौसानी और नरेन्द्र नगर, सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तरी ओर के क्षेत्र।

(ज) जम्मू-कश्मीर में निम्नलिखित क्षेत्र :

  (i)  विद्यमान हाई एल्टीट्यूड रेखा तक पाट्टन, बारामूला, कुपवाड़ा, द्रुगमूल, पांगेस, मनकेस, बुनियार, पांठा चौक, खानाबल, अनंतनाग, खुंंद्रु और Âु, सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिमी ओर के क्षेत्र;

(ii)  विद्यमान हाई एल्टीट्यूड रेखा तक, बी.पी. 19, ब्राह्मण-दी-बाड़ी, जिन्दरा, धनसाल, कटरा, सांझी छत्त, बटोट, पत्नीटाप, रामबन और बनिहाल, सभी के सहित, को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिमी ओर के क्षेत्र।

1000/- रुपए प्रति मास 9. उन सशस्त्र बलों के जो अपने स्थायी ठिकानों से दूर कार्य कर रहे हों, सदस्यों को, काउंटर इनसरजेंसी भत्ते के रूप में कोई विशेष भत्ता। संपूर्ण भारत 3,900/- रुपए प्रति मास 10. 1[***]     11. उस कर्मचारी को, जो अंधा है या बहरा और गूंगा या निचले अंगों से अयोग्य होते हुए शारीरिक रूप से विकलांग है, अपने निवास स्थान से ड्यूटी के स्थान तक आने-जाने के खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया वाहन भत्ता। संपूर्ण भारत 3200/- रुपए प्रति मास 12. उस कर्मचारी को, जो भूमिगत खानों में प्रतिकूल, अप्राकृतिक जलवायु में कार्यरत है, दिया गया अंडरग्राउंड भत्ता। संपूर्ण भारत 800/- रुपए प्रति मास 13. हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों के सदस्य को दिया गया हाई एल्टीट्यूड (प्रतिकूल जलवायु) भत्ते की प्रकृति का कोई विशेष भत्ता। (क) 9000 से 15000 फुट के एल्टीट्यूड के लिए 1060/- रुपए प्रति मास (ख) 15000 फुट से अधिक एल्टीट्यूड के लिए 1600/- रुपए प्रति मास 14. सशस्त्र बल के सदस्यों को दिया गया स्पेशल कम्पंसेटरी हाइली एक्टिव फील्ड एरिया भत्ते की प्रकृति का कोई विशेष भत्ता। संपूर्ण भारत 4200/- रुपए प्रति मास 15. सशस्त्र बल के सदस्यों को दिया गया आइलैंड (ड्यूटी) भत्ते की प्रकृति का कोई विशेष भत्ता अंदमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह 3250/- रुपए प्रति मास :

परन्तु यह कि क्रम सं. 7 और 8 में वर्णित भत्ते के संबंध में छूट का दावा करने वाला कोई भी निर्धारिती क्रम सं. 2 में उल्लिखित भत्ते के संबंध में छूट का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह और कि क्रम सं. 9 में वर्णित भत्ते के संबंध में छूट का दावा करने वाला निर्धारिती क्रम सं. 2 में उल्लिखित डिस्टब्र्ड एरिया भत्ते के संबंध में छूट का हकदार नहीं होगा।

1क[(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कर्मचारी, जो एक निर्धारिती है, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपनियम (1) के उपखंड (क) से (ग) में और उपनियम (2) के नीचे सारणी के क्रम संख्यांक 11 पर उस विस्तार तक और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए उल्लिखित भत्तों की बाबत ही छूट का हकदार होगा।]

धारा 10 के तहत छूट की सीमा क्या है?

धारा 10 के खंड (14) के प्रयोजनों के लिए नियत भत्ते (च) लाभ के किसी पद या नियोजन के कर्त्तव्यों का पालन करने के दौरान पहने जाने वाली वर्दी को खरीदने तथा उसके रखरखाव के लिए किए गए खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता।

10ए का क्या अर्थ है?

इस धारा के तहत कोई कटौती अप्रैल, 2010 और बाद के वर्षों के 1 दिन पर शुरुआत निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी उपक्रम के लिए अनुमति दी जाएगी कि भी प्रदान की. (Iii) यह मशीनरी या पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल संयंत्र के लिए एक नया व्यापार के लिए स्थानांतरण द्वारा गठित नहीं है.

इनकम टैक्स में क्या क्या छूट मिलती है?

निवेश / भुगतान / आय जिस पर मुझे कर फायदा मिल सकता है.

आय से आप क्या समझते हैं इसकी विशेषताएं लिखिए?

अधिनियम के तहत व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई सभी प्रकार की आय को पांच भिन्न शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है : वेतन से आय, घरेलू संपत्ति से आय, व्यापार या व्यवसाय से आय, पूंजी लाभ तथा अन्य स्रोतों से आय