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फैमिली पेंशन पर सरकार ने बदल दिए हैं नियम, समझें-किस हिसाब से परिवार को मिलेगी रकम
बीते बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंक (पीएसबी) के कर्मचारियों के फैमिली पेंशन को लेकर अहम ऐलान किया था। इसके तहत बैंक कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलने...
Deepak Kumarलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीThu, 26 Aug 2021 01:18 PM
बीते बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर के बैंक (पीएसबी) के कर्मचारियों के फैमिली पेंशन को लेकर अहम ऐलान किया था। इसके तहत बैंक कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन की रकम में इजाफा किया गया है। आइए समझते हैं कि किस हिसाब से परिवार को पेंशन की रकम दी जाएगी।
क्या हुआ है ऐलान: दरअसल, बैंक के मृत कर्मचारियों के परिवार के लिए मासिक फैमिली पेंशन बढ़ाकर कर्मचारी के आखिरी मूल वेतन का 30 प्रतिशत किया गया है। इस फैसले से मासिक फैमिली पेंशन बढ़कर 30,000 से 35,000 रुपए तक की हो जाएगी।
क्या है गणित: फैमिली को पेंशन की रकम मृत कर्मचारी की आखिरी सैलरी के हिसाब से कैल्कुलेट करने के बाद दी जाती है। ये रकम कर्मचारी के आश्रितों को ही मिलती है। पहले मृत कर्मचारियों के परिजन को पारिवारिक पेंशन के रूप में अधिकतम 9,284 रुपए मासिक मिलती थी। मतलब ये कि मृत कर्मचारी की सैलरी कितनी भी रही हो, उसके परिवार को मासिक पेंशन के तौर पर 9,284 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे।
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अब नए नियम के बाद मृत कर्मचारी के परिवार को मासिक आधार पर 35 हजार रुपए तक मिल जाएंगे। बढ़ी हुई फैमिली पेंशन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे।
एक और अच्छी खबर: बैंक कर्मचारियों को पेंशन पर एक और अच्छी खबर मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) में नियोक्ताओं का योगदान अब 14 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले नियोक्ताओं का योगदान 10 फीसदी का था। इस वृद्धि से नई पेंशन योजना के तहत बैंक कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की रकम में भी इजाफा होगा।
Family Pension Scheme: केंद्र सरकार (Central Government) देश में कई परिवारों को फैमली पेंशन के जरिए मदद सकती है. नौकरी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए है. इन नियमों के मुताबिक अगर किसा पेंशनधारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को उसका मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन (Family Pension) मिलती है. उसके परिवार को किस नियम के मुताबिक यह पेंशन मिलेगी और यह सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Department of Pension & Pensioners' Welfare) के द्वारा बनाए गए नियमों में बताया गया है. अगर आपके परिवार या जानकारी में कोई ऐसा है तो आप भी वो सारे नियम जान लें.
किन्हें परिवार में मिल सकता है आश्रित पेंशन?
1. मृतक की पत्नी को मिलेगी पेंशन
2. 25 साल से कम अविवाहित बेटा और विवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटी (उम्र की कोई सीमा नहीं), जो अपने भरण पोषण के लिए मृतक पर आश्रित रही हो.
3. दिव्यांग बच्चा जो अपनी जीविका कमाने योग्य नहीं है. इसमें उम्र और शादी की सीमा नहीं है.
4. मृतक
के आश्रित माता-पिता.
5. मृतक के आश्रित भाई-बहन.
कितने समय के लिए होंगे पेंशन पाने के योग्य
1. मृतक की पत्नी- आजीवन
2. अविवाहित बेटा- 25 साल की उम्र तक और उसकी शादी ना हुई हो और बेटी (विवाहित/विधवा/तलाकशुदा) जब तक अजीविका कमाना ना शुरू कर दें या मृत्यु तक.
3. दिव्यांग बच्चा- आजीवन या जब तक कमाना ना शुरू कर दें.
4. मृतक के आश्रित माता-पिता- जब तक कमाना ना शुरू कर दें या मृत्यु तक.
5. आश्रित भाई बहन-जब तक कमाना ना शुरू कर दें या मृत्यु तक.
बेटी को लेकर यह कहते हैं नियम
अक्सर यह देखा गया है कि पेंशन के मामलों को लेकर विवाहित बेटी के मस्ले पर बहुत कंफयूजन रहता है. यह सवाल लगातार बना रहता है कि क्या विवाहित बेटी पेंशन क्लेम कर सकती हैं या नहीं? उसके पेंशन पाने की अवधि क्या रहेगी? पेंशन विभाग के मुताबिक बेटी को यह लाभ शादी होने तक मिल सकता है. जबकि अगर बेटी तलाकशुदा या विधवा हो तो उसे यह लाभ दूसरी शादी तक या रोजगार मिलने तक मिलेगा.
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